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1 अक्टूबर से नए डिजाइन पर बनेंगे टायर, सरकार ने जारी किए आदेश

Editor Editor
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सरकार ने गाड़ियों को सुरक्षित करने के क्रम में एक और अहम बदलाव किया है. गाड़ियों के टायर के डिजाइन में बदलाव को मंजूरी दे दी है, 1 अक्टूबर से नए डिजाइन के मुताबिक ही टायर बनेंगे और अगले साल 1 अप्रैल से नए टायर के साथ ही गाड़ियां बिकेंगी. ऐसा इसलिए किया गया है कि ताकि गाड़ियों के टायर को पहले के मुकाबले और ज्यादा सुरक्षित किया जा सके. इस नियम के तहत सभी तरह के टायर शामिल होंगे. इसमें C1, C2, C3 कैटेगरी के टायरों को शामिल किया गया है और इन तीनों ही कैटेगरी के लिए नए नियम जारी किए गए हैं.

क्या हैं सरकार के नए आदेश?
1 अक्टूबर 2022 से टायर डिजाइन के नए नियम
C1, C2, C3 कैटेगरी टायर के लिए AIS-142:2019 स्टेज 2 अनिवार्य
1 अप्रैल, 2023 से नई गाड़ियों में अनिवार्य होगा
मोटर वाहन एक्ट में दसवें संशोधन का नोटीफिकेशन जारी
रोलिंग रेजिस्टेंस, वेट ग्रिप और रोलिंग साउंड इमीशन के लिए नए मानक

क्या कहता है नया आदेश?
नए मानक के अनुसार गाड़ियों के टायर की गुणवत्ता और डिजाइन अब AIS-142:2019 के अनुरूप होगी. नए टायर को सड़क के साथ घर्षण, गीली सड़क पर पकड़ और तेज गति में कंट्रोल के साथ साथ चलने के दौरान कितनी आवाज आती है इसके अनुसार सुरक्षित बनाना होगा. इससे ग्राहक को खरीदने के दौरान पता चल सकता है कि टायर कितना सुरक्षित है.

जल्द स्टार रेटिंग भी होगी जारी
परिवहन मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय जल्द टायर के लिए स्टार रेटिंग भी लॉन्च करने वाले हैं. रेटिंग देखकर ग्राहक को अपने इस्तेमाल के अनुसार अच्छा और सुरक्षित टायर चुनने में सहायता मिलेगी.

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