Old Cutting Notes : जब आप दुकान पर जाते हैं और सामान खरीदते हैं तो आपके पास किसी ना किसी दुकान से कटे फटे पुराने नोट (Old Cutting Notes) आ ही जाते हैं। लेकिन जब आप इन पुराने और कटे-फटे नोटों को वापस दुकानदार को देना चाहते हैं तो या तो वह इन्हे लेने से मना कर देता है या फिर कितने बदलने के एवज में आपसे कुछ कमीशन की मांग करता है।
लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई पुराने और कटे-फटे नोट (Old Cutting Notes) है तो आप इन्हें बिना कमीशन दिए भी बदलवा सकते हैं, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ऐसे नोटों को बदलने पर आपको पूरी रकम भी दी जाएगी।
अगर आपके पास पुराने या कटे-फटे नोट (Old Cutting Notes) है तो आप अपने नजदीकी प्राइवेट या सरकारी बैंक में जाकर इन्हें आसानी से बदल सकते हैं। लेकिन ऐसा नोटों के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया (RBI) द्वारा कुछ नियम बनाए गए है जिन पर यह नोट खरे उतरने चाहिए। अगर यह नोट सभी नियमों पर खरा उतरता है तो कोई भी बैंक नहीं बदलने से मना नहीं कर सकता।
क्या है नोट बदलने के नियम
RBI के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के पास ऐसे कटे फटे और पुराने नोट है तो वह अधिकतम 20 नोट बदल सकता है। लेकिन ऐसे नोटों की वैल्यू 5000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास पुराने और कटे-फटे नोटों (Old Cutting Notes) की वैल्यू 5000 रुपये और 20 नोट है तो आप इन्हे आसानी से बदलवा सकते है।
अगर आपके पास पुराने और काटे-फटे नोट इससे ज्यादा है और वैल्यू भी ज्यादा है तो बैंक इन सभी को अपने पास रखता है और कुछ समय बाद आपके खाते में इनकी राशि ट्रांसफर कर देता है।
ये साइन होना है जरूरी
इसके अलावा इन पुराने और कटे-फटे नोटों (Old Cutting Notes) पर सरकारी साइन या सिग्नेचर होना जरूरी है जिनमें सीरियल नंबर, महात्मा गांधी का वाटरमार्क और गवर्नर के सिग्नेचर आदि साफ नजर आ रहे हो। बैंक द्वारा ऐसे नोटों को बदलने पर आपसे कोई फीस या कमीशन भी नहीं लिया जाता है। लेकिन यह जरूर ध्यान में रखें कि जिस बैंक में आप नोट बदलवाने जाते हैं उसमें आपका खाता जरूर होना चाहिए।
फटे हुए नोट के बदले मिलेंगे कितने पैसे?
अगर आप बैंक में कोई कटा फटा नोट जमा करते हैं तो उसकी पूरी कीमत आपको नहीं दी जाती है। मान लीजिए आपके पास 200 रुपये का नोट है और उसका 78 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा सही है तो आपको पूरी कीमत दी जाती है जबकि 39 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा सही है तो आपको आधी कीमत मिलती है। वहीं अगर 10, 20 या 50 रुपये के नोट का आधा हिस्सा कटा-फटा या खराब है तो इसके बदले पूरी कीमत दी जाएगी।
क्या है नोट बदलने के नियम?
RBI ने एक व्यक्ति के लिए एक बार में अधिकतम 20 नोट बदलने की लिमिट तय की है. यानी एक बार में आप अधिकतम 20 से नोट एक्सचेंज करवा सकते हैं. लेकिन, इन नोटों की वैल्यू 5000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. 20 नोट और वैल्यू 5 हजार रुपये से कम होने पर बैंक आपको तुरंत नोट एक्सचेंज करके नए नोट दे देता है. अगर आपके पास इससे ज्यादा नोट है तो बैंक उन्हें तुरंत एक्सचेंज नहीं करता है. ऐसे में बैंक आपके द्वारा दिए हुए कटे फटे नोट अपने पास रख लेता है लेकिन उसके बदले में आपको पैसे बाद में बैंक अकाउंट के जरिए देता है.
ये साइन नहीं हुए तो नहीं बदलेंगे नोट
कोई भी बैंक केवल उन्हीं करंसी नोटों को बदलता है जिन पर सिक्योरिटी साइन जैसे सीरियल नंबर, महात्मा गांधी का वॉटरमार्क, गवर्नर के हस्ताक्षर आदि दिखाई दे रहे हों. अगर आपके नोट पर ये साइन नहीं हैं, तो बैंक नोट नहीं बदलने से मना कर सकता है. बता दें कि नोट बदलने के लिए बैंक आपसे कोई फीस या कमीशन नहीं लेता है. जिस ब्रांच में आप नोट बदलवाने जा रहे हैं, उस बैंक में आपका अकाउंट होना जरूरी नहीं है.
फटे हुए नोट के बदले कितने मिलेंगे पैसे?
आप बैंक को जो नोट देते हैं वह अगर बहुत ज्यादा कटा या फटा या खराब है, तो आपको उसकी कीमत के पूरे पैसे नहीं मिलते हैं. मान लीजिए आपके पास 200 रुपये का फटा हुआ नोट है तो उसका 78 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा सुरक्षित होने पर आपको पूरा पैसा मिलेगा और 39 वर्ग सेंटीमीटर होने पर उसकी कीमत का आधा पैसा मिलता है. इसी तरह 10,20,50 के फटे हुए नोट जिनका कम से कम पचास प्रतिशत हिस्सा सुरक्षित है, तो उनके बदले में आपको वापस उसी कीमत का दूसरा नोट मिल जाएगा.