दिल्ली में 1 सितम्बर से शराब का नया नियम जान लीजिए, नए एमआरपी पर बिकेगा सारा पुराना आइटम

अब पुरानी आबकारी नीति के तहत दिल्ली के चार सरकारी निगम मिलकर शराब की बिक्री करेंगे। कोविड पूर्व जिस तरह से सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक दुकानें खुली रहती थी उसी तरह शराब मिलेगी। ड्राई डे की अवधि भी बढ़ जाएगी।
मौजूदा आबकारी नीति खत्म होने का काउंट डाउन शुरू हो गया है। दो दिनों बाद इसके तहत दिल्ली में जितनी भी प्राइवेट दुकान खुली हैं उन पर ताला लग जाएगा। सरकारी दुकानों पर शराब की बिक्री होगी।
प्राइवेट दुकानदारों को 31 अगस्त तक ही लाइसेंस जारी किया गया है। लिहाजा शराब पर मिलने वाली छूट का खेल भी खत्म हो जाएगा। पुरानी नीति के तहत शराब की दुकान खोलने की तैयारी भी तेज कर दी गई है। हालांकि जब एक साथ प्राइवेट दुकानें बंद होंगी तो संभव है कि एक सितंबर को शराब की किल्लत और कालाबाजारी का बाजार गर्म रह सकता है।
मौजूदा आबकारी नीति को लेकर चल रहे बवाल के बीच अब पुरानी आबकारी नीति के तहत दिल्ली के चार सरकारी निगम मिलकर शराब की बिक्री करेंगे। कोविड पूर्व जिस तरह से सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक दुकानें खुली रहती थी उसी तरह शराब मिलेगी। ड्राई डे की अवधि भी बढ़ जाएगी। 31 अगस्त को चूंकि सभी निजी दुकानदारों के लाइसेंस की अवधि खत्म होगी, लिहाजा मौजूदा सभी दुकानों पर ताला लग जाएगा। क्योंकि एक भी निजी दुकान शुरू में नहीं खुलेगी। निगम के हाथ में होगा कि किसे वह लाइसेंस जारी कर बिक्री करने की अनुमति देता है।
एक सितंबर से 250-300 के बीच खुलेंगी सरकारी दुकानें
आबकारी विभाग के सूत्रों के अनुसार, प्राइवेट दुकान बंद होने की स्थिति में सरकारी दुकानों पर शराब की बिक्री होगी। इसके लिए लाइसेंस जारी किया जा रहा है। चरणबद्ध तरीके से ही दुकान खुलेंगी। सूत्रों के अनुसार एक साथ 800 से अधिक दुकान खोलना मुश्किल है, लिहाजा पहले दिन 250 से अधिक दुकान खुलेंगी। पुरानी नीति के तहत ही ग्राहकों को शराब उपलब्ध कराई जाएगी। लॉटरी सिस्टम के माध्यम से लाइसेंस दिया गया है। आबकारी विभाग ने पारदर्शिता बरतने के लिए ऑब्जर्वर की नियुक्ति की है।