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दिल्ली में नए वाहन नियम लागू होते हो गया 41 लोगों का चालान, ओला , उबेर, टैक्सी में सफ़र करने वाले परेशान

Editor Editor
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दिल्ली में जारी हुए नए वाहन नियम को लेकर काफी मशक्कत जनता और पुलिस के बीच में हो रही है. अब इस मशक्कत के बीच में टैक्सी और कैब चालक का अध्याय भी जुड़ गया है. दिल्ली की सड़कों पर नए नियम के साथ ही हो रहे चेकिंग और जुर्माने के बीच ओला और उबर के साथ-साथ अन्य कमर्शियल टैक्सी वालों ने अपना दर्द बयां किया है.

दिल्ली में जगह-जगह कट रहा है चालान
दिल्ली में चलने पर यह है समस्या.
घर से बाहर एक्सप्रेस वे हाईवे और अन्य सड़कों पर हो अनिवार्य.
दिल्ली में जगह-जगह कट रहा है चालान
दिल्ली में कार की पिछली सीट पर बैठे लोगों के लिए बेल्ट अनिवार्य कर दिया गया है जिसके वजह से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अब इस नियम के तहत लोगों का चालान कर दे रही हैं. केवल गुरुवार को ही इसके लिए 41 लोगों के चालान काटे गए हैं.

दिल्ली में चलने पर यह है समस्या.
टैक्सी और कैब चालक के एसोसिएशन ने कहा है कि दिल्ली में इतना भीषण जाम रहता है कि यहां पर गाड़ियां चलती नहीं बल्कि रेंगती हैं. साथ ही साथ दिल्ली में अधिकतम 40 से 50 के रफ्तार पर ही गाड़ियां चल पाती हैं. सारे कमर्शियल गाड़ियों में अधिकतम स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा का पहले से ही फिक्स किया हुआ है.

बहुत सारी पुरानी गाड़ियां हैं जिसमें पीछे सीट बेल्ट नहीं है वैसे स्थिति में भी चालान भरने की मजबूरी हो रही है.
बहुत सारे ऐसे पैसेंजर हैं जिनका पेट बहुत बड़ा है और निकला हुआ होता है जिसके वजह से पीछे बैठकर सीट बेल्ट लगाने में उन्हें दिक्कत होती है.

दिल्ली में इतना जाम होता है और ज्यादा भारी भरकम शरीर वाले लोग पीछे बैठकर सीट पर लगाकर जाम वाले इलाके में बैठे नहीं रहना चाहते हैं जिसके वजह से एकाएक यह नियम लोगों को परेशान कर रहा है.

दिल्ली से बाहर से आने वाले लोगों को इस नियम का जानकारी नहीं है जिसके वजह से भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

घर से बाहर एक्सप्रेस वे हाईवे और अन्य सड़कों पर हो अनिवार्य.
एसोसिएशन का कहना है कि शहर से बाहर एक्सप्रेस वे हाईवे या फिर अन्य पूरे सड़कों पर या अनिवार्य करना चाहिए जहां पर गाड़ियां रफ्तार से चल पाते हैं अनावश्यक रूप से शहर के अंदर इसे अनिवार्य करना कई प्रकार के विकट परिस्थितियों को उत्पन्न करेगा और इस विकट परिस्थितियों का फायदा अवैध रूप से चालान के नाम पर वसूली भी कल के दिन में देखी जा सकती है.

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